- संविधान के भाग XIV के अनुच्छेद 315 से 323 में ‘’संघ एवं राज्यों के अन्तर्गत सेवायें’’ वर्णन करते हुए, संघ एवं प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है।
- इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, तक के लिए नियुक्त किये जाते है।
- UPSC के सदस्य कार्यपालिका एवं विधायिका पर निर्भर नही करते हैं उसी तरह से जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ।
संघ लोक सेवा आयेग के कार्य
- उच्च लोक सेवाओं के पदों और समूह ‘A’ पदों की भर्तियाँ करना।
- नियुक्ति, पदोन्नति एवं एक सेवा से अन्य सेवा में स्थानान्तरण के मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना।
- संघ सेवा में किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं।
- संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य प्रशासन में निरंतरता बनाये रखना, सेवाओं को शक्तिशाली प्रभावों से मुक्त रखना एवं उनके अधिकारों की रक्षा करना है।