- अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद 64 के अनुसार उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा एवं कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता हैं ।
- उप-राष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष होने का वेतन मिलता हैं न कि उपराष्ट्रपति होने का ।
- उपराष्ट्रपति एक निर्वाचक मण्डल द्वारा चुना जाएगा जिसमें संसद के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत) शामिल होंगे।
- उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक रहता हैं अथवा जब तक कि कोई दूसरा उपराष्ट्रपति पद पर आसीन न हो जाता ।
- उपराष्ट्रपति को पद से हटाने सम्बंधित प्रस्ताव केवल राज्य सभा में लाया जा सकता ।
- जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता हैं तब वह राष्ट्रपति की शक्तियाँ, परिलब्धियाँ, वेतन एवं भत्ते, विशेषाधिाकारों का हकदार होता है जो भारत के राष्ट्रपति को मिलते हैं ।
उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताऍ
- वह भारत का नागरिक हो।
- वह राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता रखता हो।
- वह 35 वर्ष की आयु पुर्ण कर चुका हो।
- वह केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभकारी पद पर आसीन न हो।
भारत के उपराष्ट्रपति
क्रम संख्या - भारत के राष्ट्रपति - कार्यकाल
1. डॉ. एस राधा कृष्णन - 1952 से 1962
2. डॉ.जाकिर हुसैन - 1962 से 1967
3. वराहगिरी वेंकटगिरी - 1967 से 1969
4. गोपाल स्वरूप पाठक - 1969 से 1974
5. बी.डी.जत्ती - 1974 से 1979
6. मोहम्मद हिदायतुल्ला - 1979 से 1984
7. आर. वेंकट रमन - 1984 से 1987
8. डॉ. शकर दयाल शर्मा - 1987 से 1992
9. के. आर. नारायाणन - 1992 से 1997
10. कृष्ण कान्त - 1997 से 2002
11. भैरव सिंह शेखावत - 2002 से 2007
12. मोहम्मद हामिद अंसारी - 2007 अब तक (वर्तमान)
13. श्री वेंकेया
नायडु 11 August 2017 से अब तक
