नये झंडा (ध्वज)
नियम कोड
- कोई भी सुर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर सकता है।
- राष्ट्रीय ध्वज की लम्बाई : चोडाई का अनुपात 3 : 2 है। इसे पिंगली वेंकय्या ने
डिजायन किया था।
भारत सरकार ने इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था।
- 26 जनवरी 2003 को इसके पहराने के नियमों में संशोधन किया गया है।
- अब कोई भी व्यक्ति नये झंडा नियमों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को पहरा सकता है।
- आम जनता को ध्वजारोहण का अधिकार, नवीन जिंदल की दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर हुए फैसले में दिया गया।